सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 सरकारी सूचना के लिए नागरिकों के अनुरोध पर समय पर प्रतिक्रिया देने का आदेश प्रदान करता है। यह कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक,लोक शिकायतें एवं पेशन मंत्रालय द्वारा नागरिकों के लिए प्रथम अपीलीय प्राधिकारी, जन सूचना अधिकारी इत्यादि के विवरणों की तत्काल जानकारी के लिए RTI पोर्टल गेट-वे की पहल की गई है। भारत सरकार के साथ-साथ राज्य सरकार के अंतर्गत विभिन्न सार्वजनिक प्राधिकारणों द्वारा वेब पर RTI से संबंधित जानकारी /प्रकटन प्रकाशित है। सूचना अधिकार अधिनियम का उदृदेश्य सूचना का अधिकार अधिनियम का मूल उदृदेश्य है नागरिकों को सशक्त बनाना, सरकार के कामकाज में पारदर्शिता ओ जबाबदेही को बढ़ावा देना, भ्रष्टाचार रोकने एवं हमारा लोकतंत्र सही अर्थों में जनता के लिए कार्य करें। निसंदेह ही एक जानकारी प्राप्त नागरिक शासल की सतर्कता बरतने के लिए बेहतर हे एवं सरकार को शासितों के प्रति अधिक उततरदायी बनाता है। यह अधिनियम नागरिकों को सरकार की गतिविधियों के बारे में सूचित करने की ओर एक बड़ा कदम हे। |